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यूडीसी पद के लिए डीपीसी दुबारा करो : हाईकोर्ट
जेवीवीएनएल में प्रमोशन
जयपुर | हाईकोर्टने जेवीवीएनएल में एलडीसी से यूडीसी पद की पदोन्नति के लिए 4 सितंबर 2013 के डीपीसी आदेश को वापस लेने और चार महीने में नए सिरे से डीपीसी कर पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। कहा कि यदि प्रार्थियों को डीपीसी से कोई परेशानी हो तो वे अदालत में आने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायाधीश बेला एम.त्रिवेदी ने यह आदेश विशाल शर्मा अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया। अधिवक्ता रवि चिरानिया ने बताया कि जेवीवीएनएल ने 4 सितंबर के आदेश से 13 से 15 साल बाद एलडीसी से यूडीसी पद की पदोन्तति के लिए डीपीसी की। नियंत्रक अधिकारी को कहा कि वे वे डीपीसी सूची का निरीक्षण कर योग्य कर्मचारी पाए जाने पर उसे पदोन्नति दे दें। इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि डीपीसी हर साल के खाली पदों के अनुसार होनी चाहिए। विभाग ने पूर्व के सालों की डीपीसी भी एक साथ कर दी है जो गलत है। नियंत्रक अफसर को कर्मचारियों के निरीक्षण का निर्देश नहीं दे सकते। इसलिए डीपीसी के आदेश को निरस्त किया जाए। अदालत ने डीपीसी आदेश को वापस लेने और चार महीने में नए सिरे से डीपीसी का निर्देश दिया।