लिली कुट्टी की जमानत अर्जी पर बहस पूरी
जयपुर| हाईकोर्टने झोटवाड़ा के तारा नगर स्थित मर्सी होम में रह रहीं बालिकाओं से दुष्कर्म यौन शोषण के मामले में मर्सी होम संचालक जॉनसन चाको की प|ी लिली कुट्टी की जमानत अर्जी पर सोमवार को बहस सुनकर फैसला बाद में देना तय किया। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने यह अंतरिम आदेश कुट्टी की जमानत अर्जी पर दिया। इस मामले में पुलिस ने जोनसन चाको और उसकी प|ी लिली कुट्टी के खिलाफ 30 नवंबर को पोक्सो एक्ट आईपीसी की विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया था। पुलिस ने जांच में पाया कि जोनसन चाको ने मर्सी होम में रह रही बालिकाओं से दुष्कर्म किया है। गौरतलब है कि बालिकाओं ने यौन शोषण की शिकायत अपने स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांटा झोटवाड़ा की प्रिंसिपल से की थी और उसकी सूचना पर पुलिस ने जोनसन चाको को 11 नवंबर और उसकी प|ी लिली कुट्टी को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था।