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प्रत्याशी को नामांकन पत्र में भरना होगा, शौचालय है

7 वर्ष पहले
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जयपुर। राज्यसरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय की अनिवार्यता वाला राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2014 लागू कर दिया है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने सोमवार को इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दी। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।

अध्यादेश के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन किया गया है। इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि जो व्यक्ति घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो, वही पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने का पात्र होगा। अब उम्मीदवार के नामांकन फार्म में भी घर में शौचालय होने का नया कॉलम रहेगा। उसका जवाब ना में होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। अध्यादेश में स्वच्छ शौचालय से आशय तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से ढके हुए जल बद्ध, वाटर सील्ड शौचालय से है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब वही लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे जिनके घर में शौचालय होगा।