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स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी मामले में शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया:हाईकोर्ट

6 वर्ष पहले
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हाईकोर्टने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत स्ट्रीट वेंडर्स(थड़ी-ठेले वाले) के सर्वे के लिए टाउन वंेडिंग कमेटी गठन मामले में शपथ पत्र पेश नहीं करने पर सरकार से पूछा है कि उन्होंने यह शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया। अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अगस्त 2014 में टाउन वेंडिंग कमेटी बना दी थी। इस पर अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि केन्द्र राज्य सरकार के एक्ट गए हैं, तो क्या दोनों अलग-अलग हैं। वहीं अदालत ने कहा कि हमें पता है कि वेंडर्स की क्या स्थिति है और पुलिस के डर से वे इधर-उधर भागते हैं। याचिका में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत इनके कल्याण का प्रावधान है। इसके अनुसार थड़ी-ठेले वालों के लिए जगह तय कर उन्हें वहां स्थापित करना है, लेकिन कमेटी नहीं बनने और उनके लिए जगह तय नहीं होने के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को परेशानी होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक्ट के अनुसार जब तक वेंडर्स के लिए जगह चिह्नित नहीं हो उन्हें नहीं हटाया जाए। इसलिए एक्ट के प्रावधान लागू करवाए जाएं।

जयपुर| जयपुर,जोधपुर, उदयपुर, कोटा सहित प्रदेश के बड़े 39 शहरों के लिए अब स्लम फ्री शहर एवं स्ट्रीट वेंडर्स का ऑनलाइन सर्वे कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर स्थानीय निकाय निदेशालय (डीएलबी) ने इसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं बीकानेर का स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे एवं स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाने का कार्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत करवाया जाएगा। शेष 35 शहरों का प्लान स्टेट स्तर पर बनाया जाएगा। कंपनियों के लिए डीएलबी ने कई कड़ी शर्तें रखी हैं। इसके साथ ही उनके कार्य की मार्किंग की गई है। विभाग की मार्किंग पर खरे नहीं उतरने पर सर्वे को मान्य नहीं किया जाएगा। कंपनियों को कंसल्टेंसी एवं ऑनलाइन सर्वे के लिए 9 मार्च तक प्रस्ताव देने होंगे। बिड 10 मार्च को खुलेंगी। उसके बाद 10 मार्च को ही संबंधित फीस जमा होगी।