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फिल्म बताएगी चाइनीज मांझे का नुकसान

7 वर्ष पहले
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चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध

जयपुर|चाइनीज मैटेलिकमांझे के कारण हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने लघु फिल्म बनाकर इसके नुकसान के बारे में स्कूलों में छात्रों को जागरूक करने का फैसला किया है। चाइनीज मांझे पर बनी लघु फिल्म को सरकारी प्राइवेट स्कूलों में दिखाया जाएगा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। छात्रों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली स्वयंसेवी संस्था रक्षा से लघु फिल्म की सीडी तैयार करवाकर उपलब्ध कराई जाएगी।

कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में चाइनीज मांझे के उपयोग पर रोकथाम के लिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ( माध्यमिक प्रारंभिक) को सभी स्कूल प्रधानों को विद्यालय समय में आधे घंटे की लघु फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को चाइनीज मैटेलिक मांझे का उपयोग नहीं करने इससे होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी स्कूलों में जाकर लघु फिल्म दिखाने की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आदेशों में कोताही पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रधान शिक्षण संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम (दक्षिण) पुखराज सेन, एडीएम (द्वितीय ) पुरुषोत्तम शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) पुलिस आयुक्त ने चाइनीज और मैटेलिक मांझे के उपयोग से आमजन पक्षियों को होने वाली हानि और बिजली के तारों से छूने पर करंट आने की आशंका के कारण दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। इसके साथ ही जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार से चाइनीज मैटेलिक मांझे के निर्माण, परिवहन, भंडारण, विक्रय उपयोग करने को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।