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बीमाकर्मी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के आदेश पर रोक
जयपुर|हाईकोर्ट नेविभागीय जांच में प्रार्थी बीमाकर्मी को क्लीन चिट मिलने के बाद भी ओरियंटल बीमा कंपनी के मुख्य प्रबंधक द्वारा 27 दिसंबर 2013 के आदेश से उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश की क्रियांविति पर 17 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने यह अंतरिम आदेश जेके शर्मा की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता एमएस राघव ने बताया कि प्रार्थी 1978 में बीमा कंपनी में बतौर ट्रेनी इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। करीब 27 लाख रुपए की गबन की एक शिकायत पर सीबीआई ने 2009 में उसके खिलाफ विभागीय जांच के लिए मामला भेजा। विभागीय जांच में उसे क्लीन चिट दे दी लेकिन सीबीआई ने अपने स्तर पर पुन: मामला दर्ज कर चालान पेश करने के लिए विभाग से अभियोजन स्वीकृति मांगी। जिस पर मुख्य प्रबंधक ने 27 दिसंबर 2013 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी। इसे चुनौती देते हुए कहा कि समान तथ्यों पर दो बार जांच नहीं की जा सकती। समान तथ्यों के आधार पर पूर्व में सीबीआई ने मामले को विभागीय जांच के लिए भेजा था और जांच में उसे क्लीन चिट दी जा चुकी है। ऐसे में इन्हीं तथ्यों पर सीबीआई पुन: जांच नहीं कर सकती।