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होटलों के लिए बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति 2 माह में मिलेगी

7 वर्ष पहले
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राज्यसरकार ने रविवार को प्रदेश की पर्यटन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस नीति में नए होटल बनाने को लेकर कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जमीन के लिए भू-रूपांतरण के आवेदन पर शहरी क्षेत्र में केवल 2 माह में ही आैर ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में निपटारा कर दिया जाएगा। साथ ही बिल्डिंग प्लान भी दो महीने में ही स्वीकृत कर दिया जाएगा।

पर्यटन निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि यह नई पॉलिसी मौजूदा टूरिज्म यूनिट पॉलिसी-2007 का स्थान लेगी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट पर किसी भी प्रकार के सुझाव या टिप्पणियां 20 दिसंबर तक दिए जा सकते हैं। इसके लिए ईमेल-hotel-dot@rajasthan.gov.in पर या खासा कोठी स्थित पर्यटन विभाग के दफ्तर में पर्यटन निदेशक को लिखित में दिए जा सकते हैं। यह पॉलिसी 30 सितंबर 2019 तक के लिए लागू होगी।

विशेष स्थितियों में 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकेगी

टूरिज्मयूनिट के लिए शहरी क्षेत्र में भूमि रूपांतरण और बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए जिस प्रकार सरकारी तंत्र के लिए दो माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, वैसी ही सीमा यूनिट बनाने वाले के लिए भी लागू की गई है। इसके तहत अधिकतम 200 कमरे वाले होटल के लिए 2 साल और इससे अधिक कमरे वाले होटल के लिए 3 साल में होटल भवन तैयार होना जरूरी होगा। दोनों ही केस में विशेष स्थितियों में 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

स्किल डवलपमेंट कार्यक्रम

इसकेतहत आरएसएलडीसी से युवाओं को प्रशिक्षण देकर होटलों में लगाया जा सकेगा। साथ ही होटलों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम उनके परिसर में आयोजित किए जा सकेंगे।

सभी प्रकार की जमीन के लिए डीएलसी दरों पर आवंटन हो सकेगा। बजट 1 से 3 स्टार होटलों के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जबकि 4 स्टार उससे ऊपर के होटल के लिए आवेदक होटलियर या टूर ऑपरेटर होना जरूरी है। अनुभव टर्नओवर के आधार पर ही आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी योग्यता नहीं रखने की स्थिति में आवेदक यदि किसी अन्य के साथ टाइअप करता है और उसके पास ये योग्यता हैं तो आवेदन कंसीडर किया जा सकेगा।

> टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की ओर से 1 जनवरी 2015 के बाद खरीदी जाने वाली आईएटो आरएटीओ से स्वीकृत टूरिज्म बसों पर स्पेशल रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह 3 साल के लिए होगी।

होटलों के लिए भूमि का आवंटन

>सभीविकास प्राधिकरण, यूआई