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हाईकोर्ट का आदेश- फार्मासिस्ट भर्ती तीन महीने में पूरी की जाए

7 वर्ष पहले
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जयपुर| हाईकोर्टने सरकार से कहा है कि वह फार्मासिस्ट भर्ती-2013 के प्रार्थियों के अनुभव की कट ऑफ डेट की गणना पर पुनर्विचार कर भर्ती प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर करे। दूसरी तरफ कोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती- 2011 से जुड़े मामले में प्रार्थियों को सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव निदेशक सहित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

इन दोनों ही केस में दायर याचिकाओं पर न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने ये अंतरिम आदेश दिए। कट ऑफ डेट वाले केस में पुष्पेन्द्र सिंह जादौन अन्य के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रार्थी अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण स्कीम में कार्यरत हैं। सरकार ने 19 फरवरी 2013 को फार्मासिस्ट के 1209 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर शर्त संख्या 8 में अनुभव की गणना 28 फरवरी 2013 से तय की। भर्ती में हर साल के अनुभव के 5 अंक अधिकतम 15 अंक दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने भर्ती तय समय में नहीं की

फार्मासिस्ट-2011 भर्ती : मनोजकुमार यादव अन्य के अधिवक्ता सीपी शर्मा ने बताया कि जून 2012 में लिखित परीक्षा के बाद जुलाई में प्रार्थियों की नियुक्त की गई और 26 अगस्त 2014 को उन्हें स्थायी कर दिया, लेकिन सरकार ने इसे 1 सितंबर के आदेश से स्थगित कर दिया। याचियों ने इसे चुनौती दी थी।