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कंपनी एक्ट मामले में वैभव गहलोत को जमानत

6 वर्ष पहले
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जयपुर। आर्थिकअपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने कंपनी एक्ट उल्लंघन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 50-50 हजार रु.। के जमानत मुचलकों पर मंगलवार को जमानत दे दी। मामले के अनुसार, उप-रजिस्ट्रार कंपनीज ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था कि सनलाइट कार डेंटल सर्विसेज कंपनी 15 जुलाई, 2008 को कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत हुई और इसके संचालक वैभव थे। कंपनी ने 31 मार्च, 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि में 18,19,870 रु. का वाहन लोन लिया। इसकी सूचना विभाग को फाॅर्म आठ में तय समय में नहीं दी।