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नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं पर मांगी रिपोर्ट
जयपुर| हाईकोर्टने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितता के मामले में संयुक्त चिकित्सा निदेशक राधेश्याम सेठी एडवोकेट ऋषभ खंडेलवाल को कॉलेजों का निरीक्षण कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि रिपोर्ट संस्थानों के पक्ष में आए तो काउंसलिंग में कोई अड़चन नहीं आए।
न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह अंतरिम आदेश राधा कृष्ण नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आठ अन्य कॉलेजों की याचिका पर दिया।
मामले के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने 28 अगस्त को चिकित्सा निदेशक आरयूएचएस के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी थी कि आरआर कॉलेज अजमेर, भीलवाड़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रामीदेव कॉलेज देवली, इन्द्रा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग उदयपुर, दुर्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहित नौ नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताएं हैं, इसलिए स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए। इसे कॉलेजों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे नर्सिंग कौंसिल से मान्यता प्राप्त हैं और एसीबी ने उनके संस्थान का निरीक्षण करने से पहले कोई सूचना नहीं दी थी, लिहाजा उन्हें काउंसलिंग की अनुमति दी जाए।