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जर्दा-खैनी पर पाबंदी की फाइल सीएम के पास भेजी

6 वर्ष पहले
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जयपुर | चिकित्साविभाग ने कैंसर के बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए जर्दा खैनी को प्रतिबंधित करने के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज दी है। सीएमओ कायार्लय से क्लीनचिट मिलते ही खैनी जर्दा पर पाबंदी लग जाएगी। सुगंधित जर्दा या मिश्रित तंबाकू या निकोटिन संगठक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही होगी। गहलोत सरकार ने वर्ष 2012 में गुटखे पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन जर्दा और खैनी पर पाबंदी स्पष्ट नहीं होने से सुपारी और जर्दा पाउडर अलग-अलग पैकिंग में बिक रहा है। अतिरिक्त मिशन निदेशक (नेशनल हैल्थ मिशन) नीरज.के. पवन ने बताया कि जर्दा-खैनी पर कभी भी रोक लग सकती है।