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राशन की दुकानों पर देना होगा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर

6 वर्ष पहले
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जयपुर। राष्ट्रीयखाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों की सूचियों के सत्यापन पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यशाला में भडाना ने कहा कि अधिनियम के तहत भारत सरकार से राज्य को 4.46 करोड़़ लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न का आबंटन किया है। 16 फरवरी से मनाए जाने वाले उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर रजिस्टर संधारित होगा। रजिस्टर में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के राशनकार्ड नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और पात्रता दस्तावेज का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। भड़ाना ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के पास नया राशन कार्ड नहीं है। केवल उन्हें नया राशन कार्ड जारी होने तक पुराने राशन कार्ड से राशन दिया जाएगा। भडाना ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूचियों के शुद्धिकरण या सत्यापन हेतु प्रत्येक उचित मूल्य के स्तर पर दो सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति 25 फरवरी से 3 मार्च के मध्य साक्ष्य के रिकॉर्ड की संवीक्षा करेगी।