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गरीबों के लिए बनेंगे पुनर्वास गृह, नया एक्ट आज से लागू
जयपुर | राजस्थानरी-हैबिलिटेशन ऑफ बैगर और इंडिजेट्स एक्ट गुरुवार से लागू हो जाएगा। एक्ट के तहत भिखारियों और गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए पुनर्वास गृह बनाए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुआलाल ने बताया कि पुनर्वास गृहों में आवास, भोजन अन्य सुविधाएं नि:शुल्क देय होंगी। इसके लिए नगरीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में परस्पर समन्वय होगा। पहले चरण में संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा भरतपुर तथा अलवर जिले में पुनर्वास गृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। पुनर्वास गृहों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से नशा मुक्ति प्रकोष्ठ भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे भिखारियों को नशे की लत से निजात दिलवाई जा सके। योग्यता इच्छा के अनुरूप उन्हें स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।