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पंचायतों के पुनर्गठन मामले में बहस पूरी

7 वर्ष पहले
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जयपुर। पंचायतोंके पुनर्गठन के लिए जारी 5 नवंबर 2014 की अधिसूचना और पुनर्गठन में तय दूरी जनसंख्या के मापदंडों का पालन नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिकाओं की पोषणीयता उसमें उठाए गए कानूनी बिन्दुओं पर बहस पूरी होने के बाद फैसला बाद में देना तय किया। न्यायाधीश अजय रस्तोगी जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश भूपेन्द्र प्रसाद सिंह राठौड़ लक्ष्मीदेवी सहित 90 से ज्यादा याचिकाओं पर दिया। सुबह 10:45 बजे से शाम 4:15 बजे तक चली सुनवाई के दौरान चुनाव विभाग के वकील आरबी माथुर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है और अदालत मामले में दखल नहीं दे सकती। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुराग शर्मा और प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता आरपी सिंह, राजेन्द्र सोनी, आरए कट्टा, लक्ष्मीकांत शर्मा प्रेमचंद देवंदा ने पक्ष रखा। अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनकर याचिकाओं में उठाए गए कानूनी बिन्दुओं पर फैसला बाद में देना तय किया। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई पूर्व में एकलपीठ कर रही थी, लेकिन बाद में एकलपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ में भिजवा दिया था।