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अतिक्रमण हटा लो, नहीं तो पुलिस को निर्देश देंगे

6 वर्ष पहले
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लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्टने शहर के आदर्श नगर में जनता कॉलोनी के पास खड्डा बस्ती बनाकर अतिक्रमण करने के मामले में अतिक्रमियों को कहा है कि मास्टर प्लान के अलावा जो भी अतिक्रमण हैं उन्हें हटाएं, नहीं तो पुलिस को इसे हटाने का निर्देश देंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को साकेत नगर विकास समिति खड्डा बस्ती के निवासियों की याचिका पर दिया। अदालती आदेश के पालन में मोती डूंगरी जोन कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि अतिक्रमण नहीं हटे हैं और 57 लाेगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 12 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। अदालत ने पिछली सुनवाई पर मोती डूंगरी जोन कमिश्नर से जगह का मौका-मुआयना कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।

इस मामले में साकेत नगर विकास समिति ने सरकारी जमीन पर बस्ती बनाकर रहने अतिक्रमण को चुनौती दी है जबकि खड्डा बस्ती के निवासियों ने उन्हें पालड़ी मीणा में बसाए जाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी है। यह मामला पहले एकलपीठ में चल रहा था जिसे बाद में खंडपीठ में भेजा गया।

खड्डा बस्ती का मामला