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फिर आपत्ति-सुझावों के जाल में फंसा अपार्टमेंट, हैरिटेज एक्ट

7 वर्ष पहले
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िव.सं. जयपुर| सरकारद्वारा गठित शहरीकरण आयोग द्वारा दो बार आपत्तियां और सुझाव मांगने के बाद फाइनल कर सरकार को भेजे अपार्टमेंट ओवनरशिप बिल को गत दिनों यूडीएच ने फिर ड्राफ्ट फाइनल कर सरकार को भेजा। अब उसी बिल के ड्राफ्ट पर फिर से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार बिल को लागू करने की बजाय अटकाए रखना चाहती है। अपार्टमेंट ओवनरशिप बिल के साथ राजस्थान हैरिटेज कंजरवेशन बिल 2014 के ड्राफ्ट पर भी सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। जबकि इस बिल का ड्राफ्ट छह माह पहले ही तैयार हो गया था।

> हैरिटेज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़, चोरी करने पर छह माह की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा

> स्टेट काउंसिल की परमिशन के बाद ही निजी हैरिटेज बिल्डिंग में रिनोवेशन या मरम्मत का काम किया जा सकेगा

> संरक्षित सार्वजनिक हैरिटेज बिल्डिंग में किसी स्तर का मरम्मत का काम किए जाने की अनुमति नहीं होगी

> पूरे प्रदेश के हैरिटेज बिल्डिंग की तीन श्रेणी में सूची तैयार की जाएगी, उनकी वर्तमान हालत का एसेसमेंट कराया जाएगा

> हैरिटेज डेटा बैंक बनाया जाएगा, जिसमें पहली श्रेणी में वर्ल्ड लेवल के इंटरनेशनल लिस्टेड भवन होंगे, दूसरी श्रेणी में रीजनल इंपोर्टेंस वाले जिलों के प्रमुख हैरिटेज भवन होंगे और तीसरी श्रेणी में शहर या लोकल स्तर के संरक्षित और मान्यता प्राप्त हैरिटेज भवन शामिल किए जाएंगे।

> हैरिटेज के संरक्षण के लिए स्टेट हैरिटेज काउंसिल, स्टेट हैरिटेज अथॉरिटी और हैरिटेज ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

> हैरिटेज के संरक्षण और सुधार के लिए स्टेट स्तर पर हैरिटेज फंड का प्रावधान किया जाएगा

> बिल्डर को बुकिंग के समय जमीन की डीड दिखानी पड़ेगी, जिस पर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान भी दिखाना पड़ेगा

> अपार्टमेंट के मूल्य का आकलन केवल बिल्ड अप एरिया के आधार पर करना होगा, कॉमन एरिया को बिल्डअप के साथ गणना नहीं हो सकेगी

> एग्रीमेंट में बिल्डर को लिखित में देना होगा कि वह किस तिथि को कब्जा क्रेता को दे देगा

> बिल्डर को पूर्व में ही दर्शाना पड़ेगा कि यदि वह तय समय में अपार्टमेंट नहीं बनाएगा या कब्जा नहीं देगा तो उस पर क्या जुर्माना लगेगा?

> जिस जमीन पर अपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसको लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा