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राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपील खारिज

6 वर्ष पहले
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जयपुर| हाईकोर्टने असिस्टेंट प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र) के पदों पर हुई भर्ती-2012 में में लो-विजन अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के एकलपीठ के आदेश को बहाल रखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह सोमवार को दिया। इस मामले में अदालत ने निशक्तजनों के पूरे पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई।

मामले के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विनीता नायर ने लो विजन वर्ग से आवेदन किया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने दर्शनशास्त्र में पद खाली नहीं होने से उन्हें नियुक्ति नहीं दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने 13 अगस्त 2014 के आदेश से यूनिवर्सिटी को दो माह में प्रार्थी को नियुक्ति देने को कहा। एकलपीठ के आदेश को यूनिवर्सिटी ने खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी की दलीलों को नामंजूर करते हुए एकलपीठ के आदेश को बहाल रखा।

आईपीएससिंह को राहत

हाईकोर्टने एसीबी के तत्कालीन एडीजी अजीतसिंह को राहत देते हुए अजमेर की एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अनुशंसा रद्द कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। मामले के अनुसार, विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार के किसी मामले में एसीबी को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। अदालत ने एडीजी को तलब किया तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद मामला दर्ज करते हैं। कोर्ट ने अवमानना मानते हुए मामला हाईकोर्ट को भेजा, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में अवमानना होना नहीं माना।