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आरटीआई- सूचनानहीं दी, अधिशासी अभियंता पर ~ 25 हजार जुर्माना

6 वर्ष पहले
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जयपुर | राजस्थानसूचना आयोग ने जयपुर नगर निगम के आमेर जोन के अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। अभियंता ने तो सूचना आयोग के नोटिस का जवाब दिया और ही आयोग में पेश हुए। मामला सुरेश चंद्र शर्मा, वैशाली नगर बनाम अधिशासी अभियंता, आमेर जोन, जयपुर नगर निगम के वाद का है, जो कि राजस्थान सूचना आयोग में आया। सूचना आयुक्त डॉ. पीएल अग्रवाल ने कहा कि अभियंता को सूचना देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए थी।