- Hindi News
- बार एसोसिएशन के चुनाव वन बार वन वोट के जरिए हों : हाईकोर्ट
बार एसोसिएशन के चुनाव वन बार-वन वोट के जरिए हों : हाईकोर्ट
हाईकोर्टने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता साफ करते हुए कहा है कि जब तक चुनाव के नए संशोधित नियमों को बीसीआई से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक पूर्व के नियम ही लागू माने जाएं। साथ ही वन बार, वन वोट के लिए शपथ-पत्र देने वाले वकीलों की वोटर लिस्ट बनाई जाए और इसके आधार पर चुनाव हों। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव भुवनेश शर्मा के प्रार्थना-पत्र पर सोमवार को दिया। प्रार्थना-पत्र में कहा कि बीसीआर ने पुराने चुनाव नियमों को खत्म कर दिया है और नए संशोधित नियम बनाए हैं, लेकिन इन्हें बीसीआई ने मंजूरी नहीं दी है जिस कारण से ये प्रभावी नहीं हुए हैं। वहीं बीसीआर ने पिछले दिनों एसोसिएशन को पत्र लिखकर 31 मार्च तक अपने संविधान के अनुसार चुनाव कराने को कहा है। जबकि एसोसिएशन के संविधान में वन बार वन वोट ऐसा प्रावधान नहीं है और तीन हजार से ज्यादा वकील वन बार वन वोट के लिए शपथ-पत्र दे चुके हैं। ऐसे में चुनाव कराने के लिए पूर्व में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया जाए।
गौरतलब है कि अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत में पीआईएल दायर कर वन बार, वन वोट के जरिए प्रदेश में बार एसोसिएशन के चुनाव कराने की गुहार की थी। इसमें कहा था कि एक वकील कई बार एसोसिएशनों का सदस्य हो लेकिन उसे एक ही बार एसोसिएशन में मताधिकार मिले।