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कमल मेहता की जमानत अर्जी खारिज की

6 वर्ष पहले
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महानगरकी एडीजे कोर्ट ने फर्जी डिग्री बेचने के मामले में जेएनयू के चेयरमैन कमल मेहता को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी। कमल मेहता को इस मामले में एसओजी ने 8 जनवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जमानत अर्जी में कहा कि उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है और ट्रायल में समय लगेगा। इसके अलावा उनके बैंक खाते में फर्जी बिक्री से संबंधित कोई लेने-देन नहीं हुआ और उन्होंने कोई फर्जीबाड़ा नहीं किया है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को नहीं मानते हुए और मामला गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी ने 17 दिसंबर 2014 को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले के अन्य आरोपी दर्शिल अजमेरा, श्याम सिंह मीणा, अशोक सहारण अभी जेल में हैं जबकि अन्य दो आरोपी फरार हैं।