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10 साल पुराने संविदाकर्मियों को नियमित क्यों नहीं किया : हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने सरकारी विभागों में दस साल से ज्यादा समय से संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि इन कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया गया। 22 फरवरी 2009 की अधिसूचना के अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी में इनके मामले रखे गए थे और यदि नहीं रखे गए थे तो कारण बताएं। न्यायाधीश अजय रस्तोगी जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश अजीत कुमार जैन अन्य सहित राज्य सरकार की अपील पर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के प्रमुख कार्मिक सचिव आलोक गुप्ता पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि दस साल से पूरे करने वाले संविदाकर्मियों को नियमित क्यों नहीं किया गया। मामले की सुनवाई 17 नवंबर 2014 को होगी। इससे पहले अदालत ने सरकार को कहा था कि वह हर विभाग में 17 साल से संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ब्यौरा पेश करे। साथ ही प्रमुख गृह सचिव को मामले का निरीक्षण करने के लिए कहा था। प्रार्थी ने अपील में कहा कि वह गवर्नमेंट प्रेस में 1982 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। सरकार ने 2006 में दस साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया था, लेकिन उसे नहीं किया गया।