फर्जी अग्रिम जमानत आदेश की जांच होगी
जयपुर| हाईकोर्टने महेश नगर पुलिस थाने में 2007 में दर्ज एक आपराधिक केस के चार आरोपियों के फर्जी अग्रिम जमानत आदेश केस में डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) को मामला दर्ज करवाने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को बीना शर्मा की आपराधिक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील स्वदेश सैनी ने अदालत को बताया कि परिवादी मनीष शर्मा ने 2007 में महेश नगर पुलिस थाने में जमीन की धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कराया था। मामले में बीना शर्मा सहित विपुल शर्मा, विनोद कुमार गुप्ता रुक्मणी देवी को आरोपी बनाया था। उनके पास मंगलवार शाम पुलिस थाने से फोन आया था कि क्या हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। आईओ ने यह भी कहा कि उसने जब जमानत तस्दीक करने के लिए आरोपियों को फोन किया तो उन्होंने जमानत अर्जी नहीं लगाने की बात कही। साथ ही स्वदेश सैनी ने भी आईओ को बताया कि अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत ने यह जानकारी मिलने पर मामले को गंभीर मानते हुए मामला दर्ज कराने का आदेश दिया।