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प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता सहित चार को नोटिस

7 वर्ष पहले
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जयपुर| हाईकोर्टने पिछले साल मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधानसभा के पास कार से जा रहे श्याम सुंदर खंडेलवाल के सड़क पर लगी बल्ली गले में घुसने से हुई मौत के मामले में उनके परिजनों को मुआवजा नहीं देने पर प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता सहित चार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश मृतक की प|ी मंजू खंडेलवाल की याचिका पर दिया। अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने बताया कि 13 दिसंबर, 2013 को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विधानसभा जनपथ पर बल्ली गाड़कर ट्रैफिक रोका था, लेकिन लापरवाही के चलते समारोह के बाद बल्ली नहीं हटाई गई। इस कारण उस दिन शाम को अपनी प|ी के साथ जा रहे श्याम सुंदर खंडेलवाल की कार का शीशा तोड़कर एक बल्ली उनकी गर्दन में घुस गई। इलाज के दौरान 24 दिसंबर, 2013 को उनकी मौत हो गई। सरकार ने मुआवजा देने के लिए कहा, लेकिन परिजनों को कोई राशि नहीं दी गई।



याचिका में कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण श्याम सुंदर खंडेलवाल की मौत हुई इसलिए सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजा राशि 14 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाई जाए।

बल्ली से मौत का मामला