पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • मर्सी होम मामले में लिली कुट्‌टी की जमानत खारिज

मर्सी होम मामले में लिली कुट्‌टी की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
जयपुर| हाईकोर्टने झोटवाड़ा के तारा नगर स्थित मर्सी होम में रह रहीं बालिकाओं के यौन शोषण मामले में मर्सी होम संचालक जॉनसन चाको की प|ी लिली कुट्टी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने यह आदेश दिया। इस मामले में पुलिस ने जॉनसन चाको और उसकी प|ी लिली कुट्टी के विरुद्ध 30 नवंबर को पोक्सो एक्ट आईपीसी की विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया था। पुलिस ने जांच में पाया कि जॉनसन चाको ने मर्सी होम में बालिकाओं से दुष्कर्म किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने जॉनसन चाको को 11 नवंबर और उसकी प|ी लिली कुट्टी को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था।