धातु मिश्रित मांझे की बिक्री पर रोक
जयपुर | जयपुरशहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक लगा दी है। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तार से छू जाने पर करंट आकर होने वाली जनहानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।