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रैन बसेरों पर सरकार 17 तक शपथ पत्र दे : हाईकोर्ट
हाईकोर्टने प्रदेश में रैन बसेरों की कमी उनमें सुविधाएं नहीं होने के मामले में राज्य सरकार से 17 दिसंबर तक रैन बसेरों की मौजूदा स्थिति, उनके विकास कार्य सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र की प्रति पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि रैन बसेरों का फर्श कच्चा असमतल नहीं हो क्योंकि इससे रैन बसेरों में सोने वाले लोगों को परेशानी होती है।
अदालत ने सरकार को कहा कि रैन बसेरों में उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। न्यायाधीश अजय रस्तोगी जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पीयूसीएल की जनहित याचिका पर शुक्रवार को दिया। आदेश के पालन में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव मंजीत सिंह हाजिर हुए। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि सरकार की प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन के तहत सौ करोड़ रुपए की लागत से 85 नए रैन बसेरे बनाने की योजना है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और वहां सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का शपथ पत्र पेश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की मॉनिटरिंग चल रही है और सुनवाई जनवरी में होगी, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा मामले में दखल देना उचित नहीं है। इस पर अदालत ने रैन बसेरों की मौजूदा स्थिति उनके विकास कार्य का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दिए शपथ पत्र के साथ आगामी सुनवाई को पेश करने का निर्देश दिया।