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आरटेट में 60% तो ही आरक्षित वर्ग को सामान्य में नियुक्ति
एससी,एसटी, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के आयु सीमा में छूट या फीस संबंधी रियायतों का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी ने यदि अन्य किसी रियायत जैसे आरटेट में अंकों में छूट का लाभ नहीं उठाया है। यानी उसके आरटेट में 60% या अधिक अंक है तो अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में, उसका चयन आरक्षित के बजाय अनारक्षित रिक्तियों पर होगा।
यदिछूट का लाभ उठाया है तो
आरक्षितवर्ग के अभ्यर्थी ने यदि अन्य रियायत जैसे आरटेट में अंकों की छूट का लाभ उठाया है तो अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में उसका चयन आरक्षित रिक्तियों पर ही किया जाएगा। चाहे उसने आयु या फीस संबंधी रियायतों का लाभ उठाया हो अथवा नहीं।
अभी यह आदेश थे
विभागने 9 जनवरी को जारी आदेश में टेट में 60% से कम अंक होने के बावजूद अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित वर्ग में पद आरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। विभाग 22 जनवरी को कट ऑफ जारी नहीं कर सका था। मामला अभी कोर्ट में है।
एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर
तृतीयश्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के मामले में पंचायतीराज विभाग ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इनके अनुसार अब आरटेट में 60 फीसदी अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी युवाओं को ही अनारक्षित वर्ग की मेरिट में शामिल किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थी ने यदि आरटेट में अंकों में छूट का लाभ उठाया है और उसके अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक आने पर भी उसे अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, उसे आरक्षित श्रेणी में ही नियुक्ति मिलेगी। शेष| पेज 6
नएदिशा-निर्देशों के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने इस परीक्षा के संबंध में माइग्रेशन के बिंदु पर महाधिवक्ता की राय के आधार पर अपने पूर्व आदेश को अतिक्रमित करते हुए नया आदेश जारी किया है।
नियुक्तियोंकी राह खुलेगी
बीएसटीसीशिक्षक संघ के अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सरकार के इस कदम से इस भर्ती में जल्दी नियुक्तियों की राह खुलेगी। सरकार को जल्दी से जल्दी कटऑफ और मेरिट जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए।