- Hindi News
- पत्नी को मारने का प्रयास करने पर छह साल कैद
पत्नी को मारने का प्रयास करने पर छह साल कैद
जयपुर | एडीजेकोर्ट ने 15 साल पहले प|ी को जलाकर मारने का प्रयास करने और दहेज प्रताड़ना केस में पति सत्यनारायण महाजन को छह साल कैद 8000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि प|ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पति की होती है और यदि प|ी को पति द्वारा जलाया जाता है तो कोर्ट उस पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरत सकता। सुमन ने कोटपूतली के एक अस्पताल में पुलिस को 22 जुलाई, 1999 को पर्चा बयान दिया था कि उसकी शादी सत्यनारायण से 20 फरवरी, 1990 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। घटना के दिन सभी ने मिलकर उस पर केरोसिन डाल दिया पति ने माचिस से आग लगाई। चिल्लाने पर मोहल्ले वाले गए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में पति सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया, अभियोजन ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
जिनसे पति का अपराध साबित होने पर उसे कैद जुर्माने की सजा सुनाई।