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जयपुर पुरुषार्थी हाउसिंग सोसायटी के पूर्व पदाधिकारियों पर केस

7 वर्ष पहले
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विसं. जयपुर| सहकारिताविभाग ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर जयपुर पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

उपरजिस्ट्रार जयपुर शहर वी.के. वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने विधान सभा में िरकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की थी। जयपुर पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति को अवसायन में लाने का निर्णय करते हुए समापक लगाया हुआ है। पूर्व पदाधिकारियों द्वारा अभी तक समापक सुरेन्द्र ठेनुआ को सोसायटी का रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ऐसे में सोसायटी के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ समापक ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि अब तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली अन्य सहकारी समितियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।