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नकली घी प्रकरण में एसीबी के पास सबूत नहीं, डीजीपी ने इंस्पेक्टर को किया बहाल
जयपुर. नकलीघी प्रकरण के मुख्य आरोपी से मंथली वसूली के आरोप में एसीबी ने खुद के ही एक इंस्पेक्टर को बिना सबूत गिरफ्तार कर लिया था। इंस्पेक्टर हरीशंकर शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने पर सरकार ने एसीबी को अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर उसे क्लीनचिट दे दी। सरकार के अनुमोदन के बाद डीजीपी ने इंस्पेक्टर शर्मा को बहाल कर दिया है। ऐसे में एसीबी के जांच अधिकारी हरदयाल सिंह द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।
दरअसल एसीबी ने दिसंबर 2013 में नकली घी सप्लाई करने के मामले में दिनेश सिंघल को गिरफ्तार किया था। एसीबी को सिंघल और इंस्पेक्टर शर्मा के बीच फोन पर हुई सामान्य बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली थी। तब एसीबी ने इंस्पेक्टर को जालूपुरा में थाना प्रभारी के पद रहने के दौरान सिंघल से तीन हजार रुपए की मासिक बंधी वसूलने के आरोप में बिना जांच गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच अधिकारी ने सिंघल के पास मिली रिकार्डिंग की एफएसएल जांच भी नहीं कराई थी। ऐसे में डीजीपी ने माना कि एसीबी के पास कोई सबूत नहीं है।