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गृह निर्माण सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष को सात साल कैद
राजेश गोयल ने जेडीए थाने में 19 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने 26 अप्रैल, 1996 को लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समित से वर्धमान नगर योजना में साढ़े तीन लाख रुपए देकर एक भूखंड खरीदा था। वह अधिकतर जयपुर से बाहर रहता था। कुछ दिन पहले भूखंड पर गया तो वहां कोठरी बनी थी और बिजली कनेक्शन ले रखा था। उसे चार-पांच लोग मिले और उन्होंने भूखंड उनका होना बताया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में पता चला कि जिस जमीन का पट्टा दिया है वह किसी अन्य की सुविधा क्षेत्र की जमीन है। अभियुक्त की समिति ने तो यह जमीन खरीदी और मालिकाना अधिकार था। जांच में पता चला कि अभियुक्त् ने करीब एक बीघा जमीन पर 20 फर्जी पट्टे काटकर लोगों को बेचे दिए। समिति के मंत्री सत्यनारायण गुप्ता ने बयानों में कहा कि उनकी समिति की कोई आवासीय योजना नहीं थी। कोर्ट ने गवाहों सबूतों के आधार पर अभियुक्त को कैद जुर्माने की सजा सुनाई।