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बिना अनुज्ञा करें मिसेज इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट : कोर्ट

7 वर्ष पहले
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जयपुर | महानगरमजिस्ट्रेट कोर्ट (2) ने 27 से 29 सिंतबर तक होटल नीमराणा फोर्ट में होने वाली मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन-2014 फैशन शो प्रतियोगिता को चुनौती देने पर चेंज यू कंपनी वूमेन ऑन वूमेन वेलफेयर फाउंडेशन सहित तीन को निर्देश दिया है कि वे बिना अनुज्ञा नियमानुसार यह आयोजन नहीं करें। डीएसपी (सीआईडी सीबी) छत्रपाल सिंह को पाबंद किया है कि वे स्थानीय प्रशासन से आदेश का पालन करवाएं। कोर्ट ने यह आदेश विजय शर्मा राजेन्द्र अग्रवाल के दावे पर शुक्रवार को दिया। सुनवाई के दौरान डीजीपी की ओर से उपस्थित डीएसपी ने कहा कि नीमराणा के एएसपी से पता चला है कि आयोजन के लिए उनके द्वारा और स्थानीय थानाधिकारी ने कोई अनुमति नहीं दी है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता डॉ.योगेश गुप्ता ने कहा कि पटियाला के वूमेन ऑन वूमेन वेलफेयर फाउंडेशन ने होटल नीमराणा फोर्ट में 27 से 29 सितंबर तक होने वाली मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता का कान्ट्रेक्ट चेंज यू कंपनी को दिया है। यह संस्था गैर पंजीकृत संस्था है और बिना अनुमति के ही मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 प्रतियोगिता कर रहे हैं जिसमें पब्लिक न्यूसेंस होगा अभद्र कपड़ों के जरिए शरीर का प्रदर्शन होगा। प्रतियोगिता में इंडिया शब्द का प्रयोग करने के लिए संस्था ने भारत सरकार राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली है, फिर भी सरकार पुलिस प्रशासन आयोजन होने दे रहा है।