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कलेक्टर को शिकायत के बदले देनी होगी पावती रसीद
जयपुर| अब33 ही जिलों के कलेक्टरों को गांवों के दौरे और रात्रि विश्राम के दौरान जनता की तरफ से दिए गए परिवाद, शिकायत के बदले शिकायतकर्ता को प्रमाण स्वरूप पावती रसीद देनी होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि शिकायतकर्ता कभी भी दिखा सकेगा कि किस तिथि को उसने शिकायत की थी। कलक्टर के अलावा पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी ग्राम पंचायत से लेकर अन्य कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के बदले पावती रसीद देनी होगी। मुख्य सचिव सी एस राजन के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इससे पहले सभी ग्राम पंचायतों और पंचायती राज कार्यालयों तथा कलेक्ट्रेट में पावती रसीद के अधिकार के संबंध में दीवार लेखन, पोस्टर, सूचना पट्ट पर लिखने आदि की रिपोर्ट 15 दिन में तलब की है।
रसीदनहीं दी तो कार्रवाई
प्रशासनिकसुधार विभाग के अफसरों के अनुसार सरकार ने विभिन्न स्तर पर अधिकारियों, कर्मचारियों के दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई के संबंध में नियम तय किए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत या अन्य कार्यालय में प्राप्त परिवाद, शिकायत, आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत अन्य कार्यालयों के सूचना पट्ट, दीवार लेखन, पोस्टर या स्पष्ट दृश्य स्थान पर यह लिखना होगा कि शिकायत के बदले रसीद पाने का अधिकार रखते हैं। रसीद पाना उनका अधिकार है। जो अधिकारी कर्मचारी रसीद नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई का प्रावधान है।