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हाईकोर्ट ने 14 साल बाद निलंबन करने को गलत माना

7 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने जवाहर कला केन्द्र के प्रशासनिक अफसर के खिलाफ 1998 में एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बाद 2012 में उन्हें निलंबित करने के आदेश को गलत मानते हुए अफसर की बहाली का निर्देश दिया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह आदेश राजीव आचार्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याचिका में कहा वे 1994 में जयपुर में सब रजिस्ट्रार के पद पर थे और बाद में उनका ट्रांसफर बूंदी हो गया। इस दौरान 1998 में एसीबी में मामला दर्ज हुआ कि लाल कोठी स्कीम में चार व्यावसायिक भूखंडों की रजिस्ट्री आवासीय श्रेणी में हुई है। मामले में 2007 में चालान पेश हो गया और 2012 में प्रार्थी को निलंबित कर दिया गया। इसे यह कहते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई कि वह जांच में बरी हो गया था और सरकार ने 4,15,824 रुपए की वसूली भी उससे कर ली थी। इतने लंबे समय से केस चल रहा है और निर्णय में अनावश्यक देरी हो रही है। इसलिए उसे बहाल किया जाए।