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जलमहल लीज : सरकार की अपील खारिज

7 वर्ष पहले
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जयपुर|जलमहल लीजकेस में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के 25 अप्रैल 2014 के आदेश के खिलाफ संशोधन चाहने संबंधी अंतरिम प्रार्थना पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसमें सरकार ने संशोधन चाहा था कि कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर परियोजना के प्रथम चरण के लिए कंपलीट सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए हैं, उसकी जगह यह आदेश दिया जाए कि विकासकर्ता को कंपलीट सर्टिफिकेट लीज शर्तों की अनुपालना और विधिक दायित्वों की पालना के बाद ही जारी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की रिव्यू याचिका खारिज करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।