पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • पीआईएल दस हजार रु. जुर्माना सहित खारिज

पीआईएल दस हजार रु. जुर्माना सहित खारिज

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
नरेगा में प्रोत्साहन राशि को चुनौती देने वाली

जयपुर.हाईकोर्टने नरेगा में सौ दिन पूरा करने वालों को 2100 रुपए प्रोत्साहन राशि को चुनौती देने वाली पीआईएल को दस हजार रुपए जुर्माना सहित खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने बुद्दराम की पीआईएल को खारिज करते हुए झुंझुनूं कलेक्टर को कहा कि वे एक महीने में जुर्माना राशि प्रार्थी से वसूल कर लीगल एड में जमा कराएं। अदालत ने कहा कि पीआईएल बिना तैयारी के और राजनीतिक उद्देश्य के लिए दायर की है जो खारिज किए जाने योग्य है। पीआईएल में कहा था कि प्रोत्साहन राशि अनावश्यक फिजूलखर्ची है और इससे सरकार पर भार पड़ता है इसलिए इसे बंद किया जाए।