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दवा विक्रेताओं गोदामों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा
जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए प्रदेश में दवा विक्रेताओं दवा गोदामों को अलग श्रेणी बनाई है, जिसके तहत उनको हर साल 1000 रु. शुल्क देना होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड के मेंबर सेक्रेट्री डॉ. डीएन पांडेय ने बताया कि यह निर्णय प्रदेश में पर्यावरण को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए लिया गया है। मेडिकल वेस्ट को 48 घंटे के अंदर खपाना जरूरी होता है। अवधिपार दवाओं (एक्सपायरी डेट वाली) को नई श्रेणी में रखने से दवा विक्रेताओं दवा गोदामों को राहत मिलने की उम्मीद है। क्लीनिक, पैथोलॉजिकल लेबोरेट्रीज ब्लड बैंक को 1,000, वेटरनरी, डिस्पेंसरी एनिमल हाउसेज को 1,000
हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हेल्थ केयर 1,000 रुपये देने होंगे।