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खादी ग्रामोद्योग के पूर्व निदेशक सहित चार को मिली जमानत
जयपुर | महानगरकी सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने 49 लाख रुपए के गबन के मामले में खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व निदेशक रंजीत सिंह चंदेल सहित अन्य आरोपी राजेन्द्र भंडारी, कैलाश चन्द्र अग्रवाल अनिल मोहन त्रिपाठी को जमानत दे दी। कोर्ट ने इन्हें 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों से कोई बरामदगी नहीं हुई है और समिति ने यह राशि पहले चैक चैक मिलने पर ड्राफ्ट से जमा करा दी है। इस मामले में 19 अगस्त 2013 को सीबीआई ने आयोग के तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी अनिल मोहन त्रिपाठी विनोवा भावे समिति के मंत्री राजेन्द्र भंडारी पर 2008 से 2011 के दौरान पद के दुरुपयोग करते हुए 49 लाख रुपए के गबन की रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही आयोग के तत्कालीन निदेशक रंजीत सिंह चंदेल समिति के उपाध्यक्ष को भी आरोपी बनाया।