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बीसीसीआई का ट्रांसफर प्रार्थना पत्र खारिज

7 वर्ष पहले
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जयपुर | महानगरके जिला सेशन न्यायालय ने बीसीसीआई द्वारा आरसीए की सदस्यता निलंबन केस में बुधवार को बीसीसीआई के उस ट्रांसफर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें मामले की सुनवाई महानगर की एडीजे कोर्ट (4) की बजाय दूसरे कोर्ट में करवाने की गुहार की गई थी। अदालत ने कहा कि जिस तरीके से विचारण न्यायालय काम कर रहा है, उससे यह प्रतीत नहीं होता कि वह किसी पक्षकार से हितबद्ध है। ऐसे में बीसीसीआई का ट्रांसफर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। बीसीसीआई ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्हें एडीजे कोर्ट (4) कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करें। गौरतलब है कि बोर्ड ने आरसीए की सदस्यता निलंबित कर दी थी। इस कार्रवाई को आरसीए ने कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

खिलाड़ीकोर्ट की शरण में : राजस्थानके क्रिकेटरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। क्रिकेटर चाहते हैं कि उन्हें बीसीसीआई के टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिले।