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गहलोत सरकार का फैसला पलटा: पैलेसिया प्रोजेक्ट की ऊंचाई घटाई

7 वर्ष पहले
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जयपुर. स्टेच्यू सर्किल के ए-2 भूखंड पर बन रहे बहुचर्चित पैलेसिया आवासीय प्रोजेक्ट को पिछली गहलोत सरकार के समय दी गई 30 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की सीमा आधी कर दी गई है। इसके अलावा ईडब्लूएस-एलआईजी फ्लैट निर्माण की एवज में रियायतें देने के आदेश भी रद्द कर दिए गए हैं। अब इस 11 मंजिला प्रोजेक्ट को 15 मीटर ऊंचाई तक ही बनाया जा सकेगा।
सरकार ने तय किया है कि स्टेच्यू सर्किल के पास भूखंड संख्या ए-1 से ए-6 पर भवन निर्माण 15 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के आदेश पर नगरीय विकास विभाग ने मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किए। अब सरकार और कंपनी आर-पार की लड़ाई के लिए आमने-सामने हो गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
गहलोत सरकार के समय 26 जुलाई 2013 को अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पैलेसिया प्रोजेक्ट के भूखंड संख्या ए-2 पर 30 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। एफएआर तथा सेटबैक में भी छूट के अतिरिक्त प्रावधान किए गए थे।
संधु ने 21 नवंबर 2013 और 3 दिसंबर 2013 को दो बैठकें कर पैलेसिया के भूखंड ए-2 पर प्रोजेक्ट की शर्तों के अनुसार कुल जमीन 11 हजार वर्गमीटर के 25 फीसदी हिस्से जितनी जमीन पर कहीं भी गरीबों के लिए ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट बनाने की भी छूट दी थी। इसके बदले कंपनी ओम मेटल्स कंसोर्टियम प्रा. लि. को सेटबैक में विशेष छूट प्रदान की थी। मौजूदा सरकार ने इन दोनों मीटिंग के आदेश भी रद्द कर दिए हैं।