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5 साल में लेना होगा प्राइवेट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट

7 वर्ष पहले
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जयपुर. कॉमर्शियल वाहनों के बाद अब प्राइवेट वाहन संचालकों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट पांच साल के लिए होगा। सर्टिफिकेट होने के बाद ही सड़क पर प्राइवेट वाहन चल सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी एक्ट 2014 के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में यह अहम बात जोड़ी गई है। अभी तक निजी वाहनों को रजिस्ट्रेशन के समय ही फिटनेस होती है, जिसकी मियाद 15 साल की है। ड्राफ्ट के मुताबिक नया एक्ट लागू होने के बाद लाइसेंस के लिए लोगों को ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा।
ड्राइविंग ट्रैक आउट सोर्सिंग के जरिए लगाए जाएंगे। ड्राफ्ट को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। जहां पर केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जगह रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी एक्ट 2014 लाया जाएगा। एक्ट के पालन और ओवरलोड वाहनों पर रोक के लिए हथियार युक्त फोर्स रहेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने और ओवरलोड वाहनों की जांच के समय अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी।
फोर्स को अनुशासन में रखने के लिए क्वाटर गार्ड जैसी सजा का प्रावधान किया गया है। फोर्स का नाम हाइवे ट्रैफिक रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन फोर्स नाम रखा है। इसमें डीजी, आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे।
अध्ययन के बाद भेजेंगे सुझाव - सचिव
ड्राफ्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें में जो सुझाव होंगे, वे परिवहन मंत्री के जरिए केंद्रीय सड़क मंत्रालय को भेज दिए जाएंगे। राजेश्वर सिंह, सचिव, परिवहन
नियम तोड़ा तो कई गुना जुर्माना
ड्राफ्ट में ट्रैफिक जुर्मानों में कई गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रेड लाइट, बिना शीट बैल्ट, गलत दिशा में चलने पर 5 हजार, निर्धारित गतिसीमा से अधिक चलने पर 5 से साढ़े 12 हजार, बिना इंश्योरेंस 10 हजार और शराब पीने पर 15 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना। वर्तमान में सीट बैल्ट 300, रेड लाइट 100, गलत दिशा 100 रुपए, तेज गति का 1000 और इंश्योरेंस नहीं होने पर 500 रु. जुर्माना है।