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रामबाग गोल्फ कोर्स मामले में समझौता पत्र की प्रति पेश करें

7 वर्ष पहले
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जयपुर. हाईकोर्ट ने रामबाग गोल्फ कोर्स में अतिक्रमण व पार्किंग स्थल पर कब्जे के मामले में सरकार सहित रामबाग व पोलो क्लब के बीच वर्ष 2000 में हुए समझौते की प्रति बुधवार को पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश विजय सिंह पूनिया व योगेश यादव व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि यह जमीन जेडीए की है, जबकि उपयोग रामबाग क्लब कर रहा है। पोलो क्लब व रामबाग गोल्फ क्लब की पार्किंग सार्वजनिक है, लेकिन इस पर क्लब संचालकों का कब्जा है। पीएस यूडीएच इसके अध्यक्ष हैं और जेडीसी उपाध्यक्ष हैं।