जयपुर. हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन मामले में बुधवार को कहा-शपथ पत्रों से साफ है कि सिफारिशों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए क्यों न छात्रसंघ चुनाव रद्द कर दिए जाएं। अदालत ने एएजी जीएस गिल से कहा कि वे सात दिन में सरकार से बात कर बताएं कि क्यों न कक्षा प्रतिनिधि प्रक्रिया के तहत प्रदेशभर में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएं।
न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सारांश घीया की याचिका पर दिया। अगली सुनवाई तीस सितंबर को होगी। अदालत ने तीन छात्र जीवन दांतोलिया, योगेश मीणा व महिमा चौधरी को मामले में उनका पक्ष रखने के लिए इंटर्वीनर बनाते हुए अदालत को सहयोग करने के लिए कहा। तीनों छात्रों ने पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी।