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जेडीए को ग्रुप हाउसिंग व नागरिक सुविधा की छूट, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

6 वर्ष पहले
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जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने विद्याधर नगर में 65000 वर्गमीटर जमीन विवाद मामले में जेडीए को जमीन पर नागरिक सुविधाएं व ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को लालाराम व चार अन्य की एसएलपी में पूर्व आदेश दिसंबर 2012 को संशोधित करते हुए दिया। पूर्व में अदालत ने जेडीए को पाबंद किया था कि प्रार्थियों की एसएलपी लंबित होने तक जमीन की बिक्री या नीलामी न करें।
एडिश्नल सोलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने बताया कि निवारू रोड के पास सरकार ने बोयतावाला सहित अन्य गांव की जमीन आर्मी फायरिंग रेंज के लिए अवाप्त की थी। जेडीए ने प्रार्थी को लालचंद पुरा व अनंतपुरा में विकसित जमीन देने देने के लिए कहा। प्रार्थी ने विद्याधर नगर में जमीन देने के लिए कहा, जिसे जेडीए ने नहीं माना।
इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने 2010 में प्रार्थी को विद्याधर नगर में ही विकसित जमीन देने के लिए कहा। जेडीए ने खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने अगस्त 2012 में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।