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सड़क पर काम करने से पहले लीजिए अनुमति नहीं तो हो सकती है एफआईआर

8 वर्ष पहले
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जयपुर। सरकारी विभागों व प्राइवेट एजेंसियों को शहर में सड़क पर काम करने की जानकारी जलदाय विभाग के इंजीनियरों को भी देनी होगी। साथ ही सड़क काटने की अनुमति भी लेनी होगी, नहीं तो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस सिलसिले में कलेक्टर टी.रविकांत ने बुधवार को जलदाय विभाग के इंजीनियरों के साथ ही अन्य विभागों को भी निर्देश दिए, ताकि गर्मी के मौसम में पानी की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त न हों।
कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों, पानी-बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने जलदाय विभाग के ग्रामीण अधीक्षण अभियंता को मई अंत तक सभी नए ट्यूबवेल व हैंडपंप का काम पूरा करने और पेयजल सप्लाई से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को ट्यूबवेल्स के सभी कनेक्शन शीघ्र जारी करने को कहा है, ताकि पेयजल सप्लाई में प्रेशर व पानी की दिक्कत दूर हो।
बैठक में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) आईडी खान ने बताया कि अब तक 678 सिंगलफेस ट्यूबवेल खोदे गए हैं, जिनमें से 316 को चालू कर पेयजल सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। वहीं 56 थ्रीफेज ट्यूबवेल ड्रिल करके 5 को चालू किया गया है। शेष स्वीकृत सभी ट्यूबवेल व हैंडपंप को ड्रिल व चालू करने की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। बैठक में एडीएम (चतुर्थ ) सुखवीर सैनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।