जयपुर. हाईकोर्ट ने रामबाग गोल्फ कोर्स में अतिक्रमण व पार्किंग स्थल पर कब्जे के मामले में जेडीए को निर्देश दिया है कि गोल्फ क्लब में खेल के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं हो। साथ ही गोल्फ क्लब की पार्किंग को आमजन के लिए खोलने का भी निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को योगेश यादव व विजय सिंह पूनिया सहित अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने जेडीए को कहा कि वह 8 अक्टूबर को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करे। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में जेडीए ने सरकार व रामबाग कॉम्पलैक्स के बीच में साल 2000 में हुए समझौते की प्रति पेश की।
कब्जे हटाओ, पार्टी बंद करो
याचिका में दो दलील : 1. जमीन जेडीए की है जबकि इसका उपयोग रामबाग क्लब कर रहा है, इसलिए जमीन का कब्जा सरकार को दिया जाए।
2. पोलो क्लब व रामबाग गोल्फ क्लब की पार्किंग सार्वजनिक है लेकिन इस पर क्लब संचालकों ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्लबों में देर रात तक पार्टी होती है जो पक्षियों व पर्यावरण के लिए खतरा है।
अदालत ने जेडीए से कहा : यह सरकारी संपत्ति है न कि निजी। इसलिए जेडीए देखे की इस जमीन पर गैर खेल गतिविधि संचालित नहीं हों।
14 साल पुराना विवाद
जमीन का प्रकरण 14 साल से विवादों से नहीं निकल पा रहा है। गोल्फ कोर्स और पोलो मैदान के साथ भवानीसिंह रोड़ की तरफ सार्वजनिक पार्किंग है, लेकिन दोनों क्लब इन पार्किंग का खुद के लिए उपयोग करते हैं। पिछले साल यूडीएच के तत्कालीन एसीएस जीएस संधु और गोल्फ क्लब के बीच विवाद बढ़ने पर एक बार तो गोल्फ क्लब में कई जगह ताले लगवाकर बंद करने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन हर बार की तरह क्लब ने कोर्ट से राहत पा ली। अभी तक सेटलमेंट ही फाइनल नहीं हुआ है।
इतनी विवादित जमीन
रामबाग गोल्फ क्लब के पास जमीन है 85.52 एकड
पोलो क्लब के पास जमीन है 22.11 एकड़
रोक: दोनों क्लब की जमीन पर पक्के निर्माण पर रोक
पार्किंग: पोलों क्लब और गोल्फ क्लब के आगे भवानीसिंह रोड़ की तरफ विशाल पार्किंग, लेकिन सार्वजनिक उपयोग नहीं करने देते