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अब हजार वर्गगज से बड़े भूखंड का भी नियमन, कैबिनेट ने बदला फैसला

7 वर्ष पहले
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जयपुर. पृथ्वीराज नगर में बैक डेट में पट्टे जारी होने के घपले रोकने और आमजन को राहत के लिए गुरुवार को राज्य कैबिनेट में बड़े फैसले हुए। अब एक हजार वर्गगज से बडे़ भूखंडों में अतिरिक्त जमीन को अवाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भूखंड डेढ़ गुणा राशि लेकर नियमित होंगे। जेडीए में रिकॉर्ड जमा कराने की अंतिम तिथि भी 30 अक्टूबर से बढ़ा 30 नवंबर कर दी गई है। कैिबनेट ने 25 अगस्त को फैसला किया था कि हजार वर्गगज से बड़ा भूखंड होने पर हजार वर्गगज से अतिरिक्त जमीन में से 75% जेडीए अवाप्त करेगा। शेष 25% जमीन विकसित कर भूखंडधारी को दी जाएगी। इसके बाद हाउसिंग सोसायटियां बैक डेट में पट्‌टे देने को सक्रिय हो गई थी।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय किया है कि पृथ्वीराज नगर के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि में यदि कोई खातेदार जेडीए को जमीन समर्पित करना चाहता है तो उसे मुआवजे में 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत व्यावसायिक जमीन का पट्टा दिया जाएगा। शेष जमीन जेडीए की रहेगी। कैबिनेट फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कान्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर में 1848 बीघा जमीन के अवाप्ति के अवार्ड जारी नहीं हुए हैं। 15 समितियों का तकनीकी अनुमोदन अब तक हो गया है।
पृथ्वीराज नगर से जुड़े ये फैसले भी
- 9 अप्रैल 2003 से पहले जिन्होंने मकान बना लिए थे और उनके मकान यदि सेक्टर प्लान में सड़क के बीच आ रहे हैं तो उन्हें 100 वर्ग गज भूखंड दिया जाएगा। शेष जमीन में से 25 फीसदी जमीन जेडीए लेकर बाकी 75 फीसदी हिस्सा भी भूखंडधारी को दिया जाएगा
- 80 फीट की सेक्टर रोड होने पर दोनों तक भू-पट्टी रखने का प्रावधान किया गया था। पूर्व में किए गए इस प्रावधान को कैबिनेट ने वापस ले लिया
- पृथ्वीराज नगर में 17 जून 1999 से पहले जिन समितियों ने आवासीय योजना का लेआउट प्लान बनाया था, उसमें आवासीय व सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70:30 रहेगा
- भूखंड के आकार की अपर लिमिट अभी निर्धारित नहीं की गई है। राठौड़ ने बताया कि कई-कई बीघा में मौजूद जमीन के लिए अभी अंतिम निर्णय किया जाना है।
यूं समझे
भूखंड यदि 2000 वर्गगज का हो तो ये लगेगा नियमन शुल्क
एक हजार वर्गगज तक नियमन राशि
1000 गुणा 1360 यानी 13,60,000 रुपए
अतिरिक्त वर्गगज पर नियमन राशि
1000 गुणा 1360 गुणा 1.5 यानी 20,40000 रुपए
यानी 2000 वर्गगज भूखंड के लिए 34,00000 रुपए
ये फैसले भी
पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए योग्यता में घर में शौचालय की अनिवार्यता लागू करने का निर्णय। कर्मचारियों के सेवा नियमों में भी इसके लिए संशोधन किया जा सकता है।
स्वच्छता सप्ताह शुरू, एक अक्टूबर तक चलेगा।
2 अक्टूबर को सीएम की मौजूदगी में दीनदयाल उपाध्याय के गांव धानक्या में कार्यक्रम होगा।
स्वच्छता के लिए प्रदेश व जिलास्तर पर शपथ लेने के कार्यक्रम होंगे।
- सभी सरकारी भवनों, जिनमें स्कूल, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, पटवार भवन, ग्राम समितियां, पंचायत समितियां आदि के कार्यालयों को शौचालय युक्त बनाया जाएगा।
- प्रदेश भर में स्वच्छता रथयात्रा निकाली जाएंगी।
- 2 अक्टूबर को अमर जवान ज्योति से स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इन सबके लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला व ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा।