जयपुर. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के मामले में पंचायतीराज विभाग ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इनके अनुसार अब आरटेट में 60 फीसदी अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी युवाओं को ही अनारक्षित वर्ग की मेरिट में शामिल किया जाएगा।
एससी, एसटी, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थी ने यदि आरटेट में अंकों में छूट का लाभ उठाया है और उसके अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक आने पर भी उसे अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, उसे आरक्षित श्रेणी में ही नियुक्ति मिलेगी।
नए दिशा-निर्देशों के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने इस परीक्षा के संबंध में माइग्रेशन के बिंदु पर महाधिवक्ता की राय के आधार पर अपने पूर्व आदेश को अतिक्रमित करते हुए नया आदेश जारी किया है।
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