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शिक्षकों को गृह जिले में नियुक्ति के आदेश

6 वर्ष पहले
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राजस्थान हाईकोर्ट ने नव चयनित द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को गृह जिले और गृह संभाग में खाली पदों पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने मांडासी निवासी निशा कुमारी तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई कर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक शिक्षा विभाग से जबाब तलब किया।

याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि गृह जिले झुंझुनूं और गृह संभाग में शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद उसे जोधपुर पोस्टिंग दी गई है। राज्य सरकार ने अपने परिपत्र में नियुक्ति देते समय महिलाओं को गृह जिले में पदस्थापित करने के लिए प्राथमिकता देने जोर दिया है। इस पर न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से अभ्यावेदन पर विचार कर जल्द गृह जिले में नियुक्ति देकर मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए।