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ज्यादती के आरोपी को 10 साल की सजा

7 वर्ष पहले
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खेतड़ी | न्यायालयअपर सेशन न्यायाधीश अरूण कुमार दूबे ने मंगलवार को दिए एक निर्णय में विधवा महिला से ज्यादती करने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास तथा 55 हजार रुपए अर्थदंड के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार 22 मार्च 2013 ढाणी सुखसाला (हरड़िया) का नवीन कुमार पुत्र भाताराम जाट रात करीब एक बजे पदेवा में दरवाजा तोड़कर विधवा के घर के घुस गया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद जांच आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 376 में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को ज्यादती का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। रात के समय घर का दरवाजा तोड़कर घुसने का दोषी मानते हुए पांच साल का साधारण कारावास पांच हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। निर्णय के मुताबिक दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय सुरोलिया ने की।